पंजीकृत दुकान से व्यापार नहीं करने वालों को एक जनवरी से नहीं मिलेगा टैक्स क्रेडिट | S K and Associates

 राजधानी के जिन व्यापारियों ने जिस प्रतिष्ठान का पता देकर जीएसटी का पंजीयन हासिल किया है अगर वे उस जगह से कारोबार संचालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें नए साल से मुश्किल हो सकती है। राज्य और केंद्रीय कर विभाग के अधिकारी उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं पर क्लेम किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ब्लॉक कर सकते हैं। भले ही उन्होंने जिस सप्लायर से माल लिया है,  उसने इन सभी वस्तुओं पर देय टैक्स जमा कराने के बाद ही उन्हें वह समान भेजा था।
राज्य कर विभाग के सूत्रों की माने तो करीब 20% व्यापारी ऐसे हैं जो जीएसटी पंजीयन के लिए दिए गए घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान के पते से व्यापार संचालित नहीं कर रहे हैं। राजधानी में करीब 15 हजार और पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख व्यापारी अपने पंजीकरण के लिए दिए गए पते से कारोबार संचालित नहीं कर रहे हैं।
सख्त कदम...सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी को मिले अधिकार
सरकार ने गलत ढंग से लिए जा रहे आईटीसी क्लेम को रोकने के लिए कई और सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को कई मामलों में आईटीसी क्लेम ब्लॉक तक करने के अधिकार दे दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन परिस्थितियों में जीएसटी क्लेम ब्लॉक किया जा सकेगा। 
आपका क्लेम ऐसे होगा ब्लॉक
सप्लायर का नाम-पता स्पष्ट नहीं, क्या क्लेम ब्लॉक होेगा?
  •  बिलकुल। नए नियमों के तहत सप्लायर का अगर अस्तित्व नहीं है तो आईटीसी क्लेम स्थानीय अधिकारी ही ब्लॉक कर देंगे।  
मैंने जो जीएसटीआर-1 में जिन बिल और इनवाइस से जो माल मिलना बताया था, वह मेरे पास आया ही नहीं ? 
  •  अधिकारी स्टॉक का वेरिफिकेशन करेंगे। अगर यह माल का मिलना साबित नहीं हुआ तो आईटीसी क्लेम ब्लाक हो जाएगा। 
अगर सप्लायर ने माल पर देय टैक्स सरकार के खाते में जमा नहीं कराया हो, तो?
  •  आईटीसी क्लेम ब्लॉक हो जाएगा। 
जीएसटी में पंजीकृत प्रतिष्ठान से मेरा कारोबार संचालित नहीं हो रहा। मैं कहीं और से काराेबार कर रहा हूं, तो?
  •  आईटीसी क्लेम तत्काल ब्लॉक हो जाएगा। 

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