इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर रिटर्न के नियमों में बदलाव से जुड़ा फैसला वापस लिया | S K and Associates

 Income tax department ने तीन दिन के अंदर ही अपना फैसला वापस लेते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. आईटीआर (Income Tax Returns) के नए फॉर्म में मकान के जॉइंट ओनर को अलग फॉर्म भरना था. लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Tax Dept rolls back order) ने तमाम लोगों की शिकायतों और दिक्कतों के मद्देनजर ये फैसला टाल दिया है. अगर आसान शब्दों में कहें तो जॉइंट ओनरशिप में अगर सिंगर प्रॉपर्टी है तो भी आप ITR 1 और ITR 4 के जरिये रिटर्न फाइल कर सकेंगे. इसके अलावा अब 1 लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल चुकाने वाले भी ITR1 और ITR 4 भर सकेंगे. विदेश दौरे पर 2 लाख रु से ज्यादा खर्च करने वाले भी ITR1 और ITR 4 भर सकेंगे. सरकार ने सभी बदलाव वापस लिए. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आईटीआर फॉर्म को बीते दिनों अधिसूचित कर दिया था.
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आईटीआर-1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घटा दिया था- वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर-1 फॉर्म को लेकर बड़ा बदलाव किया था. टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले आदेश में कहा था कि ITR-1 फार्म वो लोग नहीं भर पाएंगे. जिनके पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार होगा. पिछले साल घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले लोग भी आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते थे.

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